पटना के गांधी मैदान 2013 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में कोर्ट ने चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस विस्फोट मामले में NIA कोर्ट ने 9 दोषियों को सजा सुनाया है, जिनमें से चार दोषियों को फांसी की सजा, दो दोषियों को आजीवन कारावास, दो को 10 साल की जेल और एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की ‘हुंकार’ रैली के दौरान गाँधी मैदान में ये विस्पोट हुए थे। बम ब्लास्ट मामले में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों को बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था। जिन 4 आतंकियों को NIA कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई हैं उनका नाम नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो. मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम है। सिद्दीकी और अजहरूद्दीन को उम्र कैद की सजा दी है। यह सभी 6 आतंकी IPC के सेक्शन 302, 120B और UAPA एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिए गए थे। न्यायाधीश गुरविंदर सिंह ने ऑर्डर पढ़ते हुए सभी दोषियों के लिए अलग-अलग सजा का ऐलान किया। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। इन सभी आरोपियों पर बीते 27 अक्टूबर को एनआईए के कोर्ट में हुए सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद सजा के लिए कोर्ट ने सोमवार का दिन निर्धारित किया था।
हालाँकि NIA के वकील लित प्रसाद सिन्हा ने इन सभी के लिए फांसी की मांग की थी। वही कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी आतंकी को इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करनी है तो वो 30 दिनों के अंदर कर लें, वरना सजा पर अमल किया जाएगा।